अदालत ने थानाध्यक्ष अहरौला को फिर से जांच करने का आदेश दिया
आजमगढ़ : रंगदारी मांगे जाने के मामले में जांच के बाद आरोपी को क्लीन चिट देकर दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट को एसीजेएम कोर्ट नंबर 13 कुंवर रोहित आनंद ने निरस्त कर थानाध्यक्ष अहरौला को फिर से मामले की जांच करने का आदेश दिया है।इस मामले में अहरौला थाना क्षेत्र के कंदरी गांव निवासी और मुंबई में बेकरी के कारोबारी नैयर हुसैन खान ने अहरौला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार अपराधिक छवि के व्यक्ति आजम कुरैशी निवासी माहुल थाना अहरौला ने 13 जुलाई 2024 की रात लगभग दस बजे वादी मुकदमा नैयर हुसैन के घर पहुंच कर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी तथा धमकी दी कि अगर रुपए नहीं दिए तो उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी की और आरोपी को क्लीन चिट देते हुए कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दिया । पीड़ित नैयर हुसैन खान की तरफ ने अपने अधिवक्ता आनंद राय के माध्यम से इस अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध न्यायालय में आपत्ति दाखिल की। आपत्ति पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने इस मामले में सही ढंग से विवेचना नहीं की तथा वादी के गवाहों के बयानों को तोड़ मोड़ कर कर सत्य को छुपाते हुए अंकित किया।इसलिए विवेचनाधिकारी के द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए थानाध्यक्ष अहरौला को आदेश दिया कि इस मामले में किसी कुशल विवेचक से फिर से विवेचना करा कर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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