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आजमगढ़: चेक बाउंस होने की आरोपित को एक वर्ष का कारावास


कोर्ट ने 57 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: चेक बाउंस होने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 5720000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की राशि में से 56 लाख 20 हजार रुपये पीड़ित परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति के तौर पर दिया जाएगा। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 20 वीनस कुमार ने सुनाया है। इस मामले में पीड़ित राजेश कुमार सिंह निवासी कम्हेनपुर थाना कंधरापुर ने अपने अधिवक्ता प्रहलाद सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था। जिसके अनुसार राजेश सिंह ने कर्ज के तौर पर आरोपित लक्ष्मी सिंह पत्नी दिल बहादुर सिंह निवासी देवखरी थाना कंधरापुर को कुल 65 लाख रुपया कई बार में दिया था। जब परिवादी राजेश सिंह ने अपने कर्ज के रुपए की मांग की। तब लक्ष्मी सिंह ने 30 लाख रुपए और 35 लाख रुपए के दो चेक परिवादी को दिए। परिवादी राजेश सिंह ने जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो बैंक ने परिवादी को सूचित किया कि आरोपी लक्ष्मी सिंह के खाते में चेक में भरी गई राशि उपलब्ध नहीं है। तब राजेश सिंह ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया।इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने लक्ष्मी सिंह को एक वर्ष के कारावास तथा 57 लाख 20000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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