.

आजमगढ़: मासूम से छेड़खानी के दोषी को 03 वर्ष का कठोर कारावास


विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: घर में सो रही 13 वर्षीय मासूम बालिका के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट की जज शैलजा राठी ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 अप्रैल 2017 की रात पीड़िता अपने घर में सो रही थी। पीड़िता के पिता और भाई उसे दिन घर पर नहीं थे। इस बात को जानते हुए गांव का ही चंद्रशेखर पीड़िता के घर में घुस गया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी चंद्रशेखर वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत राम यादव ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी चंद्रशेखर को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment