आपराधिक कृत्यों से गो तस्कर ने अपने नाम से खरीदी थी जमीन
डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने निजामाबाद में की कार्रवाई
आजमगढ़: जिलाधिकारी के आदेशानुसार पुलिस व प्रशासन ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की 28.90 लाख की संपत्ती कुर्क कर ली। आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से गो तस्कर पर अपने नाम से संपती अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में 14 जनवरी 2024 को थाना निजामाबाद पर पंजीकृत मुकदमे में मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन निवासी घूरीपुर, साहबे आलम निवासी मस्जिदिया, अबु खालिद निवासी मस्जिदिया, शबनम खातून निवासी हुसेनाबाद के मामले में विवेचना थानाध्यक्ष गंभीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पर आरोप है कि शातिर किस्म का गो तस्कर है और उसके द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने नाम से 16 मार्च 2022 को ग्राम धूरीपुर, तहसील निजामाबाद में इफ्तेखार अहमद पुत्र हफीजुल्लाह निवासी घूरीपुर की परती जमीन क्रय की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 28,90,000 रुपये निर्धारित किया गया। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट ने जमीन कुर्क करने के लिए 30 जनवरी को आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुपालन में बुधवार को तहसीलदार निजामाबाद केशव प्रसाद, थानाध्यक्ष गम्भीरपुर ने पुलिस टीम व थानाध्यक्ष निजामाबाद की मौजूदगी में उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क कराया।
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