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आजमगढ़: बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए न कराएं भवन निर्माण - डीएम


आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा विस्तार को लेकर डीएम ने दिए निर्देश

आजमगढ़ 29 अगस्त-- जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ की सीमा विस्तार किया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ की सीमा के अन्तर्गत पूर्वोक्त अधिसूचना में ‘‘आजमगढ़ नगर पालिका परिषद क्षेत्र‘‘ के पश्चात् ‘‘मुबारकपुर नगर पालिका, निजामाबाद नगर पंचायत एवं जहानागंज नगर पंचायत‘‘ के साथ-साथ पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित 159 राजस्व ग्रामों के साथ-साथ 483 नये राजस्व ग्रामों का क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।
उन्होने सभी क्षेत्रवासियों/भू-स्वामियों/विकासकर्ताओं से अपील किया है कि आजमगढ़ विकास क्षेत्र के सतत् एवं सुनियोजित विकास हेतु क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण तथा कालोनियों के विकास/भू-विभाजन से पूर्व आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति कराया जाना अनिवार्य है। विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध निर्माण/भूमि विकास किया जाना दण्डनीय अपराध है, जिस पर नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति /भू-स्वामियों/विकासकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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