ढाबों और मिठाई की दुकानों से कुल 14 नमूनें जांच को लिए
जुलाई में 44 वादों में लगा है 05 लाख 71 हजार का जुर्माना
आजमगढ़: जनपद में मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थो की शुद्धता एवं गुणवत्ता के जांच के लिए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सचल दल द्वारा वाराणसी आजमगढ़ राज्य मार्ग पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों शीशा ढ़ाबा, आंगन ढ़ाबा, मिश्री मलाई ढ़ाबा, जायका ढ़ाबा, महफिल ढ़ाबा, अन्नपूर्णा यात्री प्लाजा, जय बूढ़ऊ बाबा ढ़ाबा, नैतिक ढ़ाबा, चौहान फास्ट फूड एवं जलपान गृह, वमार्जी ढ़ाबा तथा हबीबुर्र रहमान, श्रवण कुमार यादव, अरूण कुमार गुप्ता, विजय चौहान, योगेन्द्र चौहान के मिष्ठान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ जैसे 6 दूध, 1 छेने की मिठाई, 1 सरसों के तेल, 3 पनीर, 1 चमचम मिठाई, 1 अरहर दाल, 1 रिफाइण्ड तेल आदि के कुल 14 नमूनें सग्रहित किया। न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/ न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, विभाग के खाद्य अपमिश्रण के वादों में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत माह जुलाई, में कुल 44 वादों का निस्तारण किया गया एवं कुल रू0 5,71,000.00 का अर्थदण्ड खाद्य कारोबारकतार्ओं पर अधिरोपित किया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य) सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि श्रावण मास/कावड़ यात्रा के दृष्टिगत छापेमार कार्यवाही अनवरत रूप से जारी रहेगी एवं आम जनमानस से अपील की गयी कि वे खुले एवं अस्वच्छकर परिस्थिति में भण्डारित खाद्य पदार्थो का सेवन कदापि न करें। उक्त छापेमार दलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण लालमणि यादव, शीत कुमार सिंह, बेबी सोनम, अमर नाथ, गोविन्द यादव, कीर्ति आनन्द, रजनीश कुमार, संजय कुमार तिवारी तथा सुचित प्रसाद सम्मिलित रहें।
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