चोरी के अभियुक्त को 07 माह सश्रम कारावास व ₹500 जुर्माना
जिलाबदर घूमता मिला,01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 जुर्माना
आजमगढ़: "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय में जुर्म स्वीकार करने पर सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । पहले मामले में थाना मेहनाजपुर के चोरी के आरोपी अभियुक्त को 07 माह सश्रम कारावास व 500/- रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दिनांक- 22.04.2024 को वादिनी मुकदमा माया विश्वकर्मा पत्नी धर्मेन्द्र निवासी ग्राम सिधौना, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी मुकेश विश्वकर्मा पुत्र सुर्यबली विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिधौना, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ ने वादिनी की साइकिल चोरी कर लिया था। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेंहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 58/2024 धारा 379, 411 भादवि0 पंजीकृत किया गया था । पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया । इस मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए । जिसके क्रम में दिनांक- 29.07.2024 को अभियुक्त द्वारा जेल लोक अदालत में जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त मुकेश विश्वकर्मा पुत्र सुर्यबली विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिधौना, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ को 07 माह के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं थाना मेहनगर में जिला बदर अवधी के अन्दर थाना क्षेत्र में घूमते हुए पाये जाने पर आरोपी एक अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दिनांक 26.12.2023 को वादी मुकदमा संजय कुमार सिंह थाना प्रभारी मेंहनगर द्वार अभियुक्त संजय पुत्र परदेशी राम निवासी ठोठिया, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गुण्डा एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त को 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था। जिला बदर होने के उपरान्त आदेश का अनुपालन न करना तथा जिला बदर अवधि के अन्दर थाना क्षेत्र की सीमा में घूमने के कारण वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 536/2024 धारा 10 गुण्डा ग0अधि0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। दिनांक 29.07.2024 को अभियुक्त द्वारा जेल लोक अदालत में जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त संजय पुत्र परदेशी राम निवासी ठोठिया, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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