छेड़खानी का विरोध करने पर किया था जघन्य अपराध, कोर्ट ने 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़: जिले में करीब 7 साल पूर्व छेड़खानी का विरोध करने पर जला कर महिला की हत्या किये जाने के मामले में चल रहे मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद आज अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला कोर्ट नंबर 6 के अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकदमा वादी कैलाश निवासी जगदीशपुर (नरियवां) थाना फूलपुर का बड़ा भाई कृपा रोजी-रोटी के सिलसिले में लुधियाना में रहता था। कैलाश की भाभी गुलाबी देवी अपने बच्चों के साथ गांव में रहते थी। गांव का ही एक व्यक्ति मनबोध जिसकी छवि चरित्रहीन की रही वह 07 फरवरी 2017 की रात 11 बजे गुलाबी देवी के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब गुलाबी देवी ने विरोध किया तो मनबोध ने मिट्टी का तेल छिड़क कर गुलाबी देवी को जला दिया। बुरी तरह से जली हुई स्थिति में उसे पहले फूलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में जहां इलाज के दौरान सदर अस्पताल जौनपुर में 13 फरवरी को गुलाबी की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिकता ने कैलाश बिंद, राजाराम, बाजा बिंद, सीता, इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अमरनाथ, नायब तहसीलदार रामकुमार यादव तथा डॉ.योगेश प्रताप सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मनबोध को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
Blogger Comment
Facebook Comment