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आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के आरोपित को 11 वर्ष का सश्रम कारावास


अदालत ने साढे तेरह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 11 वर्ष के सश्रम कारावास और साढे तेरह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार तरवां थाना के परसौली गांव में 20 अप्रैल 2022 की रात लगभग डेढ़ बजे आरोपी राजीव उर्फ राजू ने पुरानी रंजिश में गांव के चंद्रिका प्रसाद एवं शीला देवी को डंडे से मारा-पीटा। गंभीर रूप से घायल चंद्रिका और शीला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चंद्रिका प्रसाद की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने रोशन राम, सुशीला उर्फ शीला, गुलाबचंद ,डा. अमित सिंह, डा. प्रेषक द्विवेदी, हेड कांस्टेबल ओमप्रकाश यादव, उपनिरीक्षक अजय प्रताप सिंह एवं डा. विनोद कुमार को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजीव उर्फ राजू को 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं साढ़े तेरह हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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