जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया
आजमगढ़: खराब थर्मामीटर बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार पर हर्जाना लगाते हुए साढ़े सात हजार रुपए परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित बेचू यादव निवासी बिंदवल ने शहर के सिविल लाइंस स्थित निधि मेडिकल हॉल से 22 जनवरी 2017 को एक थर्मामीटर 85 रुपए में खरीदा था। घर ले जाकर जब बेचू यादव ने बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया।तब थर्मामीटर ने काम नही किया। खराब थर्मामीटर को लेकर जब बेचू यादव मेडिकल हाल पहुंचे तब दुकानदार ने खराब थर्मामीटर वापस लेने से इनकार कर दिया। इस मामले में दुकानदार द्वारा आयोग में स्पष्टीकरण दिया गया कि खराब माल की जिम्मेदारी कंपनी की है ना कि दुकानदार की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार,सदस्य गगन कुमार गुप्ता तथा प्रतिष्ठा वर्मा ने सर्वसम्मत से याचिका स्वीकार करते हुए विपक्षी दुकानदार को आदेश दिया कि थर्मामीटर के मूल्य समेत साढ़े सात हजार रुपए बेचू यादव को अदा करे।
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