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आजमगढ़: मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कारावास


कोर्ट ने कठोर कारावास के साथ 40 हजार का जुर्माना लगाया

आजमगढ़: सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए बारह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज राम नारायन ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुबारक थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 जनवरी 2019 को सात वर्षीय बालिका रात के समय लघुशंका के लिए घर से बाहर निकली। तभी आरोपी बिंदु गौड़ उर्फ नंदकिशोर पुत्र धनपति गौड़ उसे जबरदस्ती उठा ले गया। गांव के बाहर खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी नंदकिशोर गौड़ के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेज दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने पीड़िता समेत नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बिंदू गौड़ उर्फ नंदकिशोर गौड़ को दोषी माना और उसे बारह वर्ष कठोर कारावास और चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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