आजमगढ़: घरेलू कलह में पत्नी की हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को अदालत ने आरोपित पति को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह रामानंद ने सुनाया। अभियोजन की कहानी के अनुसार रौनापार थाना के रोशनगंज निवासी बेचन यादव का अपनी पत्नी लालमती के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद में दो फरवरी 2015 को बेचन यादव ने गुस्से में पत्नी पर खुरपे से कई बार हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के भाई लालमन यादव ने मृतका के पति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने माधुरी, लालमन, प्रियंका, कालीचरन और डा. जावेद कुमार को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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