गैंगस्टर आरोपियों की भूमि और मोटर साइकिल जब्त की गई
आजमगढ़: जिले के एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस ने 24 घण्टे में 04 गैंगेस्टरों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित कुल करीब 04 लाख रूपयें की सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है, जिसमें थाना बिलरियागंज से क्रय की गयी भूमि (कीमत लगभग 02,80,800/- रूपये), थाना रौनापार (02 गैंगेस्टरों) से 02 मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 57,700/- रूपये) तथा थाना देवगांव से एक होण्डा मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 60,000/- रूपयें) की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जिन पर कार्रवाई हुई है उनमें गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी शहबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर वर्ष 2006 से शराब अपमिश्रित करना, हत्या का प्रयास व अन्य अपराधों में संलिप्त है। अभियुक्त के विरूद्ध कुल 43 मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से 0.036 हे0 भूमि क्रय किया गया । जिसका मूल्य 02 लाख 80 हजार 800 रूपये निर्धारित किया गया है। उपरोक्त 0.036 हे0 भूमि का मूल्य 2,80,800/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 16.12.2023 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर दिनांक 07.01.2024 को उक्त सम्पति को थाना प्रभारी बिलरियागंज बसन्त लाल मय हमराह पुलिस बल द्वारा नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। थाना देवगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 219/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अभियुक्त शाह आलम पुत्र सदरे आलम उर्फ सदलू, निवासी बंजारेपुर, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर* द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर गोवध जैसे अपराधों में संलिप्त है। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से मोटरसाइकिल होण्डा UP62 CH 49 क्रय किया गया । जिसका मूल्य 60,000/- रूपये निर्धारित किया गया है। उपरोक्त मोटरसाइकिल का मूल्य 60,000/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 16.12.2023 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा जब्तीकरण का आदेश प्राप्त कर दिनांक 08.01.2024 को उक्त सम्पति को थाना प्रभारी रौनापार राजीव कुमार मिश्र मय पुलिस बल द्वारा नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी हैं। थाना रौनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 357/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव व 2. अखिलेश यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी गण कुढ़ही थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़* द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या व अन्य अपराधों में संलिप्त है। अभियुक्तों द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से क्रमशः 01 मोटरसाईकल सुपर स्पलेन्डर संख्या UP50 BU 3219 व 01 मोटरसाइकिल सुपर स्पलेन्डर UP50 AB 1463 क्रय किया गया । जिसका मूल्य क्रमशः 43,200/- रूपये व 14,500/- रूपये निर्धारित किया गया है। उपरोक्त दोनो मोटरसाइकिल का मूल्य 57,700/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 16.12.2023 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा जब्तीकरण का आदेश प्राप्त कर दिनांक 08.01.2024 को उक्त सम्पति को थाना प्रभारी रौनापार संजय कुमार पाल मय पुलिस बल द्वारा नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी हैं।
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