.

.
.

आजमगढ़: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा,11 हजार अर्थदंड


शादी का झांसा देकर तीन वर्ष तक किया था युवती का शोषण

आजमगढ़: शादी का झांसा देकर तीन वर्ष तक दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला शनिवार कोअपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 यशवंत कुमार सरोज ने सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने आरोप लगाया कि शेषनाथ चौहान पुत्र अभिमन्यु निवासी सोनपार थाना मुबारकपुर ने शादी का झांसा देकर लगभग तीन साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब विवाह करने के लिए दबाव बनाया तो वह हीलाहवाली करने लगा। तब 18 सितंबर 2019 की शाम चार बजे पीड़िता शेषनाथ के घर पहुंच गई वहां पर शेषनाथ ने पीड़िता के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उसे गड्ढे में धकेल दिया, जिसे कई लोगों ने देखा। पीड़िता की तहरीर पर मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया तथा जांच करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शेषनाथ चौहान को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment