अदालत ने दोषियों पर 02 -02 हजार का जुर्माना भी लगाया
आजमगढ़: अहरौला थाना क्षेत्र में 09 वर्ष पूर्व हुई दहेज हत्या के मामले में अदालत ने 03 अभियुक्त को 08 वर्ष के कारावास की सजा एवं जुर्माने का दंड दिया। दिनांक-14.06.2014 को वादी मुकदमा प्रकाश चन्द्र शुक्ला पुत्र स्व0 विजय नरायण शुक्ला निवासी मातापुर, थाना अहरौला ने थाना अहरौला पर शिकायत किया कि दिनांक- 13.06.2014 को विपक्षी अवनीश तिवारी पुत्र लालमुनी तिवारी, लालमनी तिवारी पुत्र स्व0 रामदास तिवारी और श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नी लालमनी तिवारी निवासी गण करनपुर इटौरा थाना अहरौला द्वारा दहेज के लिए वादी की पुत्री प्रियंका को जलाकर हत्या कर दी गयी थी । उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0-146/2014 धारा 498/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। बाद विवेचना गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया। दिनांक- 03.10.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08-08 वर्ष के कारावास तथा 02-02 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
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