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आजमगढ़: जिले में किसी भी प्रकार के उर्वरक की कोई भी कमी नहीं है - डीएम


डीएम ने बताया जिले में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा एवं दर,जारी किए फोन नंबर

निरीक्षण में मंदुरी स्थित खाद दुकानदार का लाइसेंस निलंबित किया

आजमगढ़ 17 अगस्त-- जिलाधिकारी द्वारा लोगों को सूचित किया गया है कि जनपद आजमगढ़ में समस्त उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है। जनपद आजमगढ़ में पीसीएफ के बफर गोदाम में 3600 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है तथा जनपद की विभिन्न समितियों पर 700 मेट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरण हेतु उपलब्ध है। इसके साथ ही जनपद के अन्य निजी क्षेत्र के फुटकर बिक्री केंद्रों पर 15700 मेट्रिक टन यूरिया किसानों के वितरण हेतु उपलब्ध है।
सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है ₹1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है ₹266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी है।
किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 08527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720/9453072429/7839882455 पर संपर्क कर अपनी परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं।
खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। पूसा वैज्ञानिकों के अनुसार किसान यूरिया एवं डीएपी की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।
आज दिनांक 17.08.2023 को जनपद के सदर विकासखंड के मंदुरी क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा 01 खाद के दुकानदार एग्रीजंक्शन कृषि सेवा केंद्र, मंदुरी का लाइसेंस इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि इनके द्वारा स्टॉक रजिस्टर तथा बिक्री रजिस्टर पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा रेट बोर्ड को भरा नहीं जा रहा है। l
जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले, यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है, तो उसको नियमानुसार बिक्री करते हुए खारिज कर दें तथा प्रतिदिन स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर तथा रेट बोर्ड को भरते रहें, अपडेट करते रहें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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