2014 में महिला की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को गढ्ढे में छिपाने का था मामला
आजमगढ़: दिनांक-09.09.2014 को वादी थाना जहानागंज ने थाने पर शिकायत किया था कि विपक्षी अरविन्द कुमार पुत्र शिवकुमार यादव निवासी अनेई थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री उम्र 22 वर्ष को मन्दे बाजार दवा ले जाने के बहाने उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर मंगई नदी के किनारे गढ्ढा खोदकर शव को छिपा दिया गया था। जिसमें नामजद अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 139 सन् 2014 अंतर्गत धारा 302/201/366 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी। जिसके क्रम में आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-03, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र शिवकुमार यादव निवासी अनेई थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ को महिला सम्बन्धी एवं जघन्य अपराध (हत्या) में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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