आर्थिक कमजोर एवं जमानत दाखिल करने में असमर्थ बंदी प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दें - अपर जिला जज
आजमगढ़ 27 जुलाई-- उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आज जिला कारागार, आजमगढ़ में श्री धनंजय कुमार मिश्रा, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा जिला कारागार, आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरकों का निरीक्षण कर, बन्दियों से वार्ता की गयी। सभी बन्दियों से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने तथा अन्य विधिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। सचिव द्वारा बन्दियों को समयपूर्व रिहाई हेतु पात्र बन्दियों एवं ऐसे बन्दी जोकि आर्थिक रूप से कमजोर है एवं जमानत दाखिल करने में असमर्थ हैं, उनसे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रेषित करने हेतु बताया गया, जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें। बन्दियों से खान-पान व स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछे जाने पर बन्दियों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। सचिव द्वारा बन्दियों के लिए जेल में चलायी जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। जहाँ पर 40 बन्दियों को इलेक्ट्रीकल ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जेलर कारागार, आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि बन्दियों के आधार कार्ड उपलब्ध होने पर लगभग 80 पुरुष बन्दियों का कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कराया जायेगा। साथ ही सचिव द्वारा बन्दियों को जानकारी प्रदान की गयी कि ऐसे बन्दी जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी हैं, किन्तु उनके पास जमानती उपलब्ध न होने के कारण वे कारागार में अभी तक निरूद्ध है, ऐसे बन्दी विधिक सहायता हेतु अपना आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है। इसके अतिरिक्त जिला कारागार, आजमगढ़ में सचिव द्वारा आम व कटहल का पेड़ लगाया गया। बन्दी दीपचन्द, बजरंगी, मुक्कू गुप्ता, धर्मेन्द्र कुमार, हीरा यादव, सुरेन्द्र प्रजापति आदि बन्दियों द्वारा बतायी गयी समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को बन्दियों द्वारा बतायी गयी समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। इस मौके पर जेलर विकास कटियार, डिप्टी जेलर अंकित कुमार व जेल के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित रहें।
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