डीएम ने होटल संचालकों संग बैठक में बताई अनिवार्य शर्तें
आजमगढ़ 14 जुलाई-- जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में संचालित होटल, सराय एवं धर्मशाला के प्रबंधकों/ स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में संचालित हो रहे सभी सराय, होटल, लॉज एवं धर्मशाला सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सराय एक्ट में जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उसे पूर्ण करते हुए रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला सराय एक्ट में निर्धारित किए गए मानकों की कमियों को तत्काल दूर कर लें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के समय यदि सराय एक्ट द्वारा निर्धारित मानक में कमी पाई गई तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने होटल संचालकों/प्रबंधकों को निर्देश दिया कि यदि होटल में रेस्टोरेंट चल रहा है तो एफएसडीए में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि होटल/लाज एवं धर्मशाला में रूकने वाले सभी यात्रियों/व्यक्तियों का परिचय पत्र अवश्य चेक करें तथा उसकी फोटो कॉपी भी रजिस्ट्रेशन में रखें/दर्ज करें। उन्होंने कहा कि विद्युत कनेक्शन व्यवसायिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अवश्य पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कूड़े-कचरे का प्रॉपर तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नियमों में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु निवेशकों को उनकी असुविधा को देखते हुए उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है। उन्होने कहा कि अग्निशमन उपकरण मानक के अनुसार जीवित दशा में रखना सुनिश्चित करें। इसके लिए अग्निशमन अधिकारी द्वारा अग्निसुरक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि उ0प्र0 कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम-1975 के अन्तर्गत कर निर्धारण होना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में पंजीकरण होना चाहिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, अभिहित अधिकारी, सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण एवं जनपद में संचालित सभी होटलों के प्रबंधक/स्वामी उपस्थित रहे।
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