छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
आजमगढ़: दिनांक- 04.10.2019 को थाना महराजगंज क्षेत्र की एक वादिनी/पीड़िता ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि विपक्षी रामजनम पुत्र इन्द्रजीत पुत्र लालू निषाद निवासी भाऊपुर थाना महराजगंज, आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी की गयी। नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 194/2019 धारा 354क, 506 भादवि व 7/8 पाक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए नामजद अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक- 21.07.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पॉक्सो आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामजनम पुत्र इन्द्रजीत पुत्र लालू निषाद निवासी भाऊपुर थाना महराजगंज, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
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