कोर्ट ने प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर दो रमेश चंद्र की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार वादी मुकदमा रामबचन चौहान निवासी सरदारपुर थाना मेंहनगर के दरवाजे के सामने 15 नवंबर 2017 की शाम साढ़े पांच बजे बरवासागर गांव के निवासी मुकेश की मोटरसाइकिल लालता बढ़ई के लड़के से लड़ गई। तब वादी मुकदमा का पौत्र रवि उर्फ गंजा लालता बढ़ई के लड़के को उठाकर ले गया और दवा इलाज कराया। रवि ने मुकेश को मोटरसाइकिल ठीक से चलाने की नसीहत दी थी, जिससे मुकेश नाराज हो गया । इसी रंजिश के कारण लगभग एक घंटा बाद उदयहिंद उर्फ करिया पुत्र बंशराज, मुकेश पुत्र अच्छेलाल, नंदलाल पुत्र मेवालाल तथा पंकज पुत्र छोटेलाल ने रवि को घेर लिया और उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। रवि को बचाने पहुंचे महेश और विकास को बुरी तरह से मारा। घायलों को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही रवि की मौत हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उदयहिंद उर्फ करिया, मुकेश, नंदलाल तथा पंकज को आजीवन कारावास तथा पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी विक्रम सिंह पटेल प्रमोद पांडेय तथा वंश गोपाल सिंह ने पैरवी की।
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