09 मई को शाम 06 बजे से और 12 मई की शाम 06 से रहेगी बंदी
आजमगढ़ 04 मई-- कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु मतदान के दिनांक को सम्पूर्ण जनपद में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टा पूर्व से मतदान दिवस को मतदान समाप्त होने तक एवं सम्पूर्ण प्रदेश में मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक को सायं 06ः00 बजे से मतगणना समाप्ति के उपरान्त उस दिनांक को रात्रि 12ः00 बजे तक आबकारी एवं मादक पदार्थों की दुकानों को बन्द रखने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में जनपद के समस्त बार अनुज्ञापन, देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी एवं भाँग की फुटकर बिक्री की दुकानें दिनांक 09 मई 2023 को सायं 06ः00 बजे से दिनांक 11 मई 2023 को मतदान समाप्ति तक एवं दिनांक 12 मई 2023 को सायं 06ः00 बजे से दिनांक 13 मई 2023 को मतगणना दिवस के दिन पूर्णतया बन्द रहेंगी । उपर्युक्त बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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