माफिया और उसके गुर्गे राजन पासी की वीडियो कांफ्रेंसिग से हुई पेशी
श्यामबाबू समेत तीन अन्य आरोपी खुद रहे न्यायालय में मौजूद
आजमगढ़: तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला गांव में सड़क निर्माण में लगे मजदूर राम इकबाल की हत्या और गैंगस्टर के मामले में शुक्रवार को मुख्तार अंसारी समेत पांच आरोपियों को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इसमें माफिया और उसके गुर्गे राजन पासी की वीडियो कांफ्रेंसिग से हुई पेशी, जबकि श्यामबाबू समेत तीन अन्य आरोपी खुद न्यायालय में मौजूद रहे। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई। हत्या के मामले में स्वतंत्र गवाह दुर्गा सिंह ने गवाही की, जबकि गैंगस्टर मामले में हेड कांस्टेबल ओमप्रकाश ने अपनी गवाही दी। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी में सुनवाई की जानकारी ली। मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है, जबकि राजन पासी कासगंज जेल में निरुद्ध है। दाेनों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए हुई, जबकि अन्य आरोपी श्यामबाबू पासी, हरिकेश यादव, छोटा पंकज अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने हत्या के मामले में 16 मई व गैंगस्टर के मामले में अगली सुनवाई की तिथि 17 मई नियत कर दी। मुकदमे की पैरवी सरकार की तरफ से शासकीय सहायक अधिवक्ता फौजदारी गोपाल पांडेय, जबकि मुख्तार व अन्य की तरफ से हरिबंश यादव, लल्लन सिंह, जितेंद्र मौर्या उर्फ जित्तू मौर्या ने पैरवी की। जिले के तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला गांव में 6 फरवरी 2014 को सड़क निर्माण के दौरान हुई गोलीबारी में एक मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 आरोपी हैं। मुख्तार अंसारी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। मुख्तार के साथ इस मामले में राजेंद्र पासी, श्याम बाबू पासी, हरिकेश यादव, राजेश सिंह, मोहन पासी, राजन पासी, अभिलेष मिश्र, पंकज यादव, उमेश सिंह और अनुज कनौजिया शामिल थे, लेकिन मुख्तार का सहयोगी अनुज कन्नौजिया के फरार होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी।
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