हर बच्चे की सुरक्षा सभी की नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है- अपर पुलिस निदेशक डॉ रामकृष्ण सावरंकर
शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई
आजमगढ़: दिनांक 10 अप्रैल 2023 को आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत अध्यापकों के लिये एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि 1996 बैच के आईपीएस अपर पुलिस-निर्देशक डॉ रामकृष्ण सावरंकर जी थे। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में सभी को जागरुक करना था डॉ सावरंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज के समय में हर बच्चे की सुरक्षा करना हम सभी की नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, इस कानून के दायरे में आता है। यह अधिनियम लड़के और लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है, इस बाल संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना और उसका कल्याण सुनिश्चित करना है उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की शिकायत करने के लिए अभिभावक, अध्यापक एवं छात्र किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। इस संगोष्ठी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को इस अधिनियम के प्रावधानों से अवगत करना था, डॉ सावरंकर ने शिक्षकों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की उन्हें बताया कि वे इस प्रकार के अपराध के रोक-थाम में सरकार एवं पुलिस प्रशासन की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं एवं किस प्रकार से जागरूकता के माध्यम से बालकों अवं बालिकाओं की रक्षा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद नोमान ने उनका अभिवादन करते हुए पुष्पगुच्छ के साथ स्मृति चिन्ह भेंटकर आभार व्यक्त किया। उक्त अवसर पर विद्यालय की संयोजिका ऋचा मिश्रा ने संपूर्ण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया । कार्यक्रम में श्री शेख अबुल्लाह ने मंच संचालन का काम सुचारु रूप से किया। इस अवसर पर अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहे।
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