रौनापार थाना क्षेत्र में वर्ष 1997 में हुई हत्या में दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगा
आजमगढ़: अदालत ने रौनापार थाना क्षेत्र में वर्ष 1997 एक महिला की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए गए हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताते हैं कि वर्ष 1997 में रौनापार थाना क्षेत्र के कादीपुर ग्राम निवासी अनुसूचित जाति की महिला चनौती देवी पत्नी जगरनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के करमैनी ग्राम निवासी तसव्वुर पुत्र कुद्दूस को आरोपित किया गया था। मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए गए हत्यारोपी तसव्वुर को आजीवन कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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