दुकानदार पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री करें
स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर होगी कड़ी कार्यवाही
आजमगढ़: मंगलवार को शिकायत मिलने पर 02 खाद दुकानदारो का लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें जनता खाद भंडार बांसगांव का लाइसेंस निर्धारित दर से अधिक दर पर खाद बिक्री करने के कारण निलंबित किया गया तो वहीं पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र सोफीपुर को अपने गोदाम में निर्धारित मात्रा से अधिक खाद रखने के कारण लाइसेंस निलंबित किया गया है। पीसीएफ सोफीपुर केंद्र पर कुल 135.7 मेट्रिक टन खाद रखा गया है जो की नियमानुसार गैरकानूनी है। प्रशासन ने जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया है कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज करते रहे अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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