20 वर्ष पूर्व ही हत्या के प्रयास के दोनो दोषियों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगा
आजमगढ़: अदालत ने जिले के पवई थाना क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष पूर्व हत्या प्रयास के मामले में दर्ज आरोप पत्र की सुनवाई करते हुए मंगलवार को दोषसिद्ध पाए गए पिता-पुत्र के खिलाफ दस साल की कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन कहानी के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के बहिरापार गांव निवासी रामेश्वर पुत्र शंकर यादव ने विगत 15 जुलाई 2002 को हत्या प्रयास का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा बहिरापार गांव निवासी राजाराम पुत्र सुभाष तथा सुभाष पुत्र दयाराम यादव समेत पांच लोगों को आरोपित किया गया था। पुलिस ने घटना की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन में विचाराधीन मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त मामले से संबंधित राजाराम पुत्र सुभाष तथा सुभाष पुत्र दयाराम को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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