आजमगढ़: पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागे गांजा कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत पुलिस ने चिन्हित किए गए लोगों के बारे में जांच कर जिला प्रशासन को भेजी गई आख्या रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसके बावजूद आरोपियों के फरार रहने पर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाने की वजह से न्यायालय ने चार लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की चेतावनी नोटिस जारी किया। मंगलवार को सिधारी थाने की पुलिस ने तहबरपुर थाना क्षेत्र के जानकीपुर निवासी गैंग लीडर श्रीकांत राय पुत्र राधेश्याम राय, उसके भाई पीयूष राय तथा लालू पुत्र शिवनाथ तथा बसही जरमजेपुर गांव निवासी प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव के घरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्की की नोटिस चस्पा करते हुए क्षेत्र में डुगडुगी भी बजवाई।
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