बिलरियागंज में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुई थी हिंसा
आजमगढ़: कातिलाना हमला तथा राजद्रोह के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 8700 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बीडी भारती ने शुक्रवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिलरियागंज कस्बे में चार फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में जौहर पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें देश विरोधी नारा लगाते हुए भय और दहशत का माहौल पैदा किया गया। पुलिस के पहुंचने पर किसी तरह से भीड़ को काबू किया गया। दूसरे दिन पांच फरवरी को दिन मैं तीन बजे भीड़ पुनः एकत्रित हो गई तथा पुलिस वालों पर पथराव तथा फायरिंग की गई। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने 35 लोगों के विरुद्ध बलवा करने, राजद्रोह तथा कातिलाना हमले आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद बिलरियागंज कस्बे के ओसामा तथा अन्य के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया गया। उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेशानुसार अभियुक्त ओसामा पुत्र मो0 आरिफ निवासी कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ की फाइल ट्रायल पर चल रहा था अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, कांस्टेबल अरुण सिंह, परमेश्वर मिश्र, नितिन कुमार श्रीवास्तव, रविंदर यादव, चंद्रपाल सिंह, शिखा पांडेय, उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह, उप निरीक्षक ओमप्रकाश पांडेय, निरीक्षक राजकुमार सिंह तथा डा. विवेक शाह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया गया। 25.11.2022 को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम), आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त ओसामा पुत्र मो0 आरिफ निवासी कस्बा बिलरियागंज, थाना बिलरियागंज को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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