विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
आजमगढ़: 10 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 जून 2014 को दिन में तीन बजे कमला वर्मा पुत्र दुखरन ने दस वर्षीया मासूम के साथ बुरी नीयत से छेड़खानी की। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कमला वर्मा को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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