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आजमगढ़: गैंगस्टर एक्ट व हत्या के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की कठोर सजा


गैंगस्टर कोर्ट ने 05 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया

हत्या के प्रयास में 04 वर्ष,आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष की सजा,02-02 हजार का जुर्माना भी

आजमगढ़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने मंगलवार को गैंगस्टर के आरोपित को दोषसिद्ध पाते हुए पांच वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दीदारगंज थाने में दर्ज आयुध व हत्या के प्रयास के मुकदमे में न्यायालय ने राममिलन यादव निवासी अंजान शहीद, थाना फूलपुर को दोष सिद्ध पाते हुए गैंगस्टर एक्ट में पांच वर्ष की कठोर सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी दोषी को धारा 307 भादवि में 04 वर्ष के कठोर कारावास व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा 25 आयुध अधिनियम में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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