हत्या व गैंगस्टर एक्ट के केस में मुख्तार की हुई ऑनलाइन पेशी
तरवां थाना क्षेत्र के एरा कला में मजदूर की हत्या का है मुकदमा आजमगढ़ : हत्या व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट कोर्ट नंबर तीन ओम प्रकाश वर्मा तृतीय की अदालत में मंगलवार को बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। बमुश्किल पांच मिनट की पेशी में मुख्तार ने जज से आग्रह किया कि साहब मामले का जल्द निस्तारण कर दें। मुकदमे में गवाह के अनुपस्थित रहने के चलते कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनावाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर नियत कर दी। तरवां थाना क्षेत्र के एरा कला में 6 फरवरी 2014 को मजदूर की हत्या के मुकदमे में मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। इसी मुकदमे के आधार पर बाद में अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवई की गई। गैंगस्टर के मुकदमे में अप्रैल 2021 से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। मुकदमे की पैरवी सरकार की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दीपक मिश्रा ने की।
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