24 साल पुराने मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया
आजमगढ़ : कातिलाना हमले के 24 साल पुराने मुकदमे में सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 17 फरवरी 1998 की शाम लगभग छह बजे लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और रमाकांत यादव व उमाकांत यादव को अपशब्द बोलने लगे। इसी बीच रमाकांत यादव तथा उमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, जिससे अफरातफरी मच गई थी। इस मामले में फूलपुर थाने के सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश सिंह ने रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में रमाकांत यादव ने 25 जुलाई को आत्मसमर्पण कर दिया था। दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपित रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं इसी मुकदमे में अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई।दोनों ही मामलों में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने पैरवी की।
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