हत्या के प्रयास के मामले में जारी था वारंट, कोर्ट में किया सरेंडर
दिसंबर 1998 में रमाकांत यादव और अकबर अहमद डंपी गुट की बीच चली थी गोलियां
आजमगढ़: एसीजेएम कोर्ट नंबर 10 में पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को पुराने मुकदमे में सरेंडर करने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेने निर्देश दिया। बता दें कि कोर्ट ने रमाकांत यादव खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा था। स्टे खत्म होते ही वो आज कोर्ट में पेश हुए थे। मामला 17-12-1998 का है जिसमें रमाकांत यादव के साथ ही पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली में दर्ज किया गया था। इसमें उच्च अदालत से मिले स्टे के समाप्त होने पर वह कोर्ट में सरेंडर किए। 1998 के मामले में रमाकांत के विपक्षी रहे अकबर अहमद डंपी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी है। रमाकांत यादव के अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी के रूप में रमाकांत थे जबकि बसपा प्रत्याशी के रूप में डंपी थे। फूलपुर के अंबारी चौक के समीप दोनों पक्षों में जमकर हवाई फायरिंग हुई थी हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी।
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