.

.
.

आजमगढ़: सीपू सिंह हत्याकांड में दो और को उम्रकैद व जुर्माना


सात दोषियों को पहले ही सुनाई जा चुकी है सजा

बयान के बाद से फरार हो गए थे दोनों गुनहगार

आजमगढ़ : जीयनपुर कस्बे में 19 जुलाई 2013 की सुबह पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू समेत दो लोगों की हत्या के मामले में दो और दोषियों रिजवान व विजय को गैंगस्टर कोर्ट के जज जयनेंद्र पांडेय ने गुरुवार को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दोष सिद्ध हो चुके रिजवान और विजय को कारागार से तलब किया गया। दोनों को सजा के बिंदु पर सुना जाना था। दोनों की तरफ से कुछ बिंदुओं पर गवाही के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया।
सीपू हत्याकांड के सात हत्यारों को 17 मई को ही उम्र कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है।
बयान मुल्जिम के बाद मोहम्मद रिजवान और विजय यादव के फरार होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई जबकि बयान मुल्जिम के समय उपस्थित न होने के कारण अरविंद कश्यप तथा अभिषेक सिंह की फाइल पहले ही अलग कर दी गई थी। फरार रिजवान और विजय यादव पर पुलिस ने 50 हजार इनाम घोषित कर कुर्की की भी कार्रवाई की थी। बाद में दोनों आत्मसमर्पण कर जेल चले गए थे।
हत्याकांड में 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। रामप्रवेश उर्फ बिट्टू के नाबालिग होने से उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई जबकि कन्हैया उर्फ गिरधारी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। दो अन्य अभी फरार चल रहे हैं। कार्यवाही के दौरान विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्रा उपस्थित रहे।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment