आजमगढ़: लोकसभा उपचुनाव के दौरान बिना परमिशन के चुनाव सामग्री को वाहन में ले जाते समय जांच में दो वाहन सहित 71 अदद झंडा, आठ गमछा, 100 पंंफलेट सीज कर दी गई। इस दौरान जांच टीम ने पूछताछ की तो वाहन चालक और सवार लोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। इस दौरान जांच में प्रचार सामग्री अवैध पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया। मेहनगर में लोकसभा उपचुनाव को सकुशल सम्पन्न कराए जाने के मद्देनजर सोमवार को कस्बे के लखराव पोखरे के समीप समय करीब 10:30 बजे थाना प्रभारी बसंत लाल यादव वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच आजमगढ़ की तरफ से मेहनगर आ रहे वाहन संख्या यूपी 50 ए एच 4234 नंबर की कार को रोककर जांच की गई तो पिछली शीट पर 71 अदद झंडा, आठ चुनाव प्रचार का गमछा, 100 पंफलेट बरामद किया गया। बरामद की गई सामग्री में लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का नाम उल्लिखित पाया गया। इस दौरान वाहन चालक से नाम पता पूछे जाने पर सौरभ निवासी बीरभानपुर बताया। इस दौरान वाहन में प्रचार सामग्री की बाबत परमिशन के कागजात मांगे जाने पर नहीं दिखा सका। बिना परमिशन के वाहन में चुनाव प्रचार सामग्री रखे जाने पर आचार संहिता का उल्लंघन की संबंधित धाराओं में दंडनीय अपराध माना गया है। वहीं पकड़े गए वाहन चालक द्वारा वाहन का कागजात न देने की दशा में वाहन को सीज कर दिया गया। इस बाबत थाना प्रभारी बसंत लाल ने बताया कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वाहनों की जांच के दौरान एक वाहन बिना नम्बर प्लेट की तो दूसरी नम्बर प्लेट के बाबत परमिशन की पूछताछ में वह भी संदिग्ध पाया गया तो वाहनों को सीज कर दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस बाबत आचार संहिता उल्लंंघन को लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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