आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण को बीमा कम्पनियों के प्रबंधकों व अधिवक्तागण के साथ बैठक की
लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे- जिला जज
आजमगढ़: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के निर्देशानुसार 03 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाली आरबीट्रेशन वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण हेतु समस्त बीमा कम्पनियों के शाखा प्रबन्धक व कम्पनियों के अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश ने प्रेसवार्ता कर मीडिया को बताया की उक्त विशेष लोक अदालत में ऐसे सभी मामले जो आरबीट्रेशन वादों से सम्बन्धित मामले है और जनपद न्यायाधीश के न्यायालय तथा अन्य अपर जिला जज के न्यायालयों में लम्बित है, सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। इस सन्दर्भ में समस्त सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किये जा रहे है। वादकारियों को आगामी आरबीट्रेशन वादों का विशेष लोक अदालत में सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित होने वाले वादों के बारे में जागरूक करें तथा 03 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर उक्त कार्यक्रम का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया की आगामी 13 अगस्त को मेगा लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है जिसमें दीवानी और फौजदारी के मामले आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे।
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