अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा 80 हजार जुर्माना भी लगाया
आजमगढ़: किशोरी के अपहरण व दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा अस्सी हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने सुनाया।आरोपी मुकेश पुत्र अशोक निवासी कांशीराम कॉलोनी शहर कोतवाली ने 4 जून 2014 के दोपहर चौदह वर्षीया पीड़िता को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। आरोपी मुकेश पीड़िता को जौनपुर ले गया। जहां उसके साथ बलात्कार किया। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने पीड़िता की माता की शिकायत पर पीड़िता को ढूंढ निकाला। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मुकेश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुकेश को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा अस्सी हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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