एडीए ने हरितपट्टी क्षेत्र में बने विद्यालय के भी ध्वस्तीकरण का दिया आदेश
आजमगढ़: सिधारी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र मेें हुए अवैध निर्माण को एडीए(आजमगढ़ विकास प्राधिकरण) ने सोमवार को जेसीबी से गिरवा दिया। एडीए सचिव ने बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए और आजमगढ़ महायोजना 1985-2011 के निर्धारित वनीकरण क्षेत्र में अनीस खान ने निर्माण कराया था, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि विपक्षी को नोटिस जारी कर सुनवाई का पूरा मौका दिया गया था। इसके साथ ही शहर से सटे हाफिजपुर ग्रामसभा में कृषि हरितपट्टी क्षेत्र में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए विद्यालय निर्माण कराए जाने की शिकायत विकास प्राधिकरण में की गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए शिकायत की स्थलीय जांच एडीए के सहायक अभियंता द्वारा की गई। आरोप सत्य पाए जाने पर इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीए सचिव ने निजी विद्यालय की संचालिका मुन्नी देवी को दोषी करार देते हुए विद्यालय भवन को ध्वस्त कराने का आदेश जारी किया है। सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 30 दिन के अंदर उक्त अनधिकृत निर्माण को स्वयं ध्वस्त कराएं अन्यथा एडीए द्वारा की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समस्त व्यय की वसूली शैक्षिक संस्था से की जाएगी।
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