एनजीटी के निर्देशों के उल्लंघन पर कृषि विभाग से की सभी योजनाओं से वंचित किया गया
आजमगढ़: एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के निर्देशों का उल्लंघन कर पराली (फसल अपशिष्ट) जलाने पर दोषी पाए गए जिले के 20 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत दी जा रही धनराशि और कृषि विभाग से सचालित समस्त योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। संस्तुति सहित पत्र अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) राज्य नोडल अधिकारी पीएम किसान उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ को भेज दिया गया है। साथ ही संबंधित उप जिलाधिकारी अर्थदंड के वसूली की कार्रवाई संबंधित किसानों से करनी तेज कर दी है। फसल अपशिष्ट जलाने के जो किसान दोषी पाए गए हैं। उनमें संजय सिंह पुत्र वशिष्ठ नरायन सिंह ग्राम लसड़ा खुर्द, बसंता सिंह पुत्र त्रिवेणी सिंह ग्राम लसड़ा खुर्द, मेवालाल एवं बृजेश कुमार पुत्र जयश्री ग्राम नर्वे, मन्नू, धन्नू, सन्नू एवं जयराम पुत्र विदेशी ग्राम नर्वे, हाजी मटरू पुत्र अबुल हसन ग्राम विसहम मिर्जापुर, राजेंद्र पुत्र रामदास ग्राम अस्पतपुर, नूरजहां पत्नी मुहम्मद सुल्तान ग्राम भादो, संजय पासवान पुत्र रामकिशुन ग्राम खोजापुर, ओमप्रकाश पुत्र रामपलट ग्राम धरनीपुर रानीपुर, रामबहादुर तिवारी पुत्र रामदवर तिवारी ग्राम गजहीपुर, गृजेश कुमार पुत्र भगवानदत्त ग्राम शेखपुर मलपुरा, अशोक सिंह पुत्र फौजदार सिंह ग्राम धरवारा आदि शामिल हैं। इनके खिलाफ एनजीटी अधिनियम की धारा-24 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
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