विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने 2018 में जहानागंज क्षेत्र में हुई घटना पर दिया फैसला
आजमगढ़ : किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 मई 2018 की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे आरोपी अरविंद उर्फ कल्लू निवासी गंभीरवन, थाना जहानगंज पीड़िता के घर में घुसा।उसे अकेली देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई।
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