कोर्ट ने आरोपित पर 55 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया
निजामाबाद थाना क्षेत्र की घटना, एक वर्ष पूर्व दर्ज हुआ था मुकदमा
आजमगढ़: अपनी ही नाबालिग पुत्री से पांच वर्ष तक दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दुराचारी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आरोपित पिता पर 55 हजार रुपये का अर्थ डंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाने में पीड़िता ने 8 अक्टूबर 2020 को अपनी माता के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्ष से उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं। जब पीड़िता की माता विरोध करती थी उसे मारने पीटने की धमकी देते थे । पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपित पिता शोएब के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता ,विवेचक अनवर अली, इंस्पेक्टर शिव शंकर सिंह, डिप्टी सीएमओ आर के चौधरी, डॉक्टर रोशन आरा तथा कॉन्स्टेबल सुमन पासवान को बतौर गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास तथा 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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