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आज़मगढ़: जिले में 31 अक्टूबर तक लगाई गई धारा 144 


आगामी दिनों में कई परीक्षाओं और पर्वों के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया आदेश

आजमगढ़ 03 सितम्बर-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश जारी करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होने बताया कि जनपद में आगामी दिनों में कई परीक्षा व पर्वो का आयोजन होना है। जिनके शांतिपूर्वक सम्पन्न होने के लिए धरना-प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारों व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीथे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश की अवहेलना संज्ञान लेकर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 31 अक्टूबर 2021 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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