कोचिंग संचालकों को इन नियमों का करना होगा पालन....
आजमगढ़: जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आजमगढ़ में कोचिंग सेंटर्स खोलने की परमिशन दे दी है। शासन के निर्देश
पर जिलाधिकारी ने आज कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला लिया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि, कोचिंग संस्थानों को प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना करनी होगी।
साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर हफ्ते के सभी दिनों में कोचिंग संस्थान खुल सकेंगे। इस दौरान संस्थानों में कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निर्देश दिया कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमाण्डर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून पुलिस अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये गये हैं। यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
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