जुर्माने की धनराशि एक माह के अंदर जमा नही किया तो आरसी जारी होगी
आजमगढ़: क्षेत्रीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम (प्रशासन) नरेंद्र सिंह ने शनिवार को 11 कारोबारियों पर कुल 2.88 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी का वसूली की जाएगी। मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों अर्थदंड निर्धारित किया गया है। उसमें श्रवण गिरी दुर्वासा फूलपुर, प्रमोद कुमार उपाध्याय कु़सरना, संदीप यादव सुराई मुबारकपुर और सुभग्गा अतरौलिया पर 24-24 हजार रुपये, विशाल गुप्ता ठेकमा बरदह पर 20 हजार रुपये और राममूरत यादव जमुड़ी मुबारकपुर एवं रामविलास जमुड़ी मुबारकपुर पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है। इसी के वर नौशाद, पुरानी अंजुमन गोसिया मुबारकपुर पर 25 हजार रुपये, हरिकेश यादव पर 25 हजार रुपये, धर्मराज यादव सहनूपुर रौनापार पर 24 हजार रुपये और बिदू यादव पुत्र रामसिगार यादव सदरपुर सरायमीर पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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