एक माह में जुर्माना नही भरा तो आरसी जारी कर वसूली की जाएगी
आजमगढ़: राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला की ओर से खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम नरेंद्र सिंह ने बुधवार को पांच कारोबारियों पर कुल एक लाख, सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी का वसूली की जाएगी। मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों अर्थदंड निर्धारित किया गया है। उसमें दीपक गुप्ता निवासी जेहरा कप्तानंज पर 15 हजार रुपये, रबीश गुप्ता निवासी अहरौला पर 25 हजार रुपये, रामरतन गुप्ता निवासी जहानागंज पर 18 हजार रुपये, हरिप्रकाश चौबे बिजरवा मुबारकपुर पर 24 हजार रुपये और कैशरजहां निवासी छिछोरी बिलरियागंज पर 25 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
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