यदि कोई विद्यालय खुला मिला तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी
पंचायत चुनाव से जुड़ी गतिविधियों को परिषदीय विद्यालय के शिक्षक जारी रखेंगे
आजमगढ़: वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देश पर कक्षा एक से आठ तक संचालित समस्त परिषदीय व मान्यता प्राप्त (निजी विद्यालय), सहायता प्राप्त एवं समस्त प्रकार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चार अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। इस अवधि में यदि कोई विद्यालय खुला मिला तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोविड-19 गाइड लाइन का अनुपालन करते हुए पंचायत चुनाव से जुड़ी गतिविधियों को परिषदीय विद्यालय के शिक्षक जारी रखेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबरीष कुमार ने बताया कि चार अप्रैल तक कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूल बंद तो रहेंगे, लेकिन परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय में उपस्थित होकर निर्वाचन के लिए बूथों में मूलभूत सुविधाएं पूर्ण कराएंगे। साथ ही समस्त प्रकार के देयकों का भी भुगतान कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
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