कोर्ट ने गुनाह साबित होने पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
बरदह क्षेत्र में 19 माह पूर्व मासूम के साथ हुए दुराचार का मामला
आजमगढ़ : बरदह क्षेत्र में 19 माह पूर्व चार वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुराचार मामले के आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिये जाने का आदेश है। फैसला बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रामेंद्र कुमार ने सुनाया। अभियोजन कथन के अनुसार बरदह क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर मजदूर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करता था। 30 जून 2018 की रात में मजदूर की चार वर्षीय पुत्री लापता हो गई थी। दूसरे दिन सुबह मासूम बच्ची ने बरदह क्षेत्र के बर्रा गांव में रोती हुई मिली थी। बच्ची ने बर्रा गांव के एक युवक पर दुराचार का आरोप लगाया था। पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बर्रा गांव निवासी विनोद बनवासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। विशेष लोक अभियोजन अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता, उसकी मां व पिता के अलावा डा. दीप्ति सिंह, सब इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ल, इंस्पेक्टर संजय सिंह को बतौर गवाह के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने विनोद पासी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ ही 75 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि में 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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