वर्ष 2021 में परिपालन हेतु साप्ताहिक बन्दी के दिनों की डीएम ने स्वीकृति प्रदान किया
आजमगढ़ 21 जनवरी-- उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 08 (2) धारा 2 के सपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के नियम 6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने नगर पालिका, टाउन एरिया एवं कस्बा बाजार क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में परिपालन हेतु साप्ताहिक बन्दी के दिनों की स्वीकृति प्रदान की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि आजमगढ़ एवं मुबारकपुर नगर पालिका, सरायमीर, निजमाबाद, फूलपुर, अतरौलिया टाउनएरिया क्षेत्र के अन्तर्गत मंगलवार को हेयर कटिंग सैलून की दुकान, आजमगढ़ एवं मुबारकपुर नगर पालिका, सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर, अतरौलिया टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत गुरूवार को ड्राई क्लिनर, लाण्ड्री एवं कपड़े की धुलाई से संबंधित प्रतिष्ठान, आजमगढ़ नगर पालिका के अन्तर्गत रविवार को अन्य दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (सिविल लाइन, कलेक्ट्री कचहरी, रोडवेज, रैदोपुर, चैक क्षेत्र से ब्रम्हस्थान, पहाड़पुर बिलरिया की चुंगी, हर्रा की चुंगी, गुलामी का पुरा, संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र) तथा शनिवार को (नदी उस पार के समस्त प्रतिष्ठान जैसे-सिधारी, नरौली, सर्फुद्दीनपुर, बेलईसा, हरवंशपुर, संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र), सरायमीर टाउन एरिया के अन्तर्गत सोमवार को, मुबारकपुर नगर पालिका के अन्तर्गत मंगलवार को, फूलपुर टाउन एरिया के अन्तर्गत बुधवार को, निजामाबाद टाउन एरिया के अन्तर्गत शनिवार को, अतरौलिया टाउन एरिया के अन्तर्गत मंगलवार को, लालगंज टाउन एरिया के अन्तर्गत शनिवार को, ठेकमा बाजार के अन्तर्गत बुधवार को, जीयनपुर टाउन एरिया में शनिवार को, रानी की सराय बाजार में बुधवार को, बिलरियागंज टाउन एरिया में शुक्रवार को, मेंहनगर बाजार में बुधवार को, कप्तानगंज बाजार में बुधवार को, जहानागंज बाजार में शनिवार को, महराजगंज टाउन एरिया में शनिवार को, लाटघाट बाजार में शनिवार को तथा मेहनाजपुर बाजार के अन्तर्गत शनिवार को अन्य दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में साप्ताहिक बन्दी रहेगी।
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