शहर में 14 वर्ष पूर्व हुई हत्या में कोर्ट ने सुनाया फैसला
आजमगढ़ : शहर के मुख्य चौक पर लगभग 14 वर्ष पूर्व हुए राजकुमार हत्याकांड में कोर्ट ने चार आरोपितों का गुनाह साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक आरोपितों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उक्त फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो राजीव शुक्ल ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कथन के अनुसार अहरौला थाना क्षेत्र के अरूसा गांव के मूल निवासी राजकुमार सिंह पुत्र कृष्ण गोपाल सिंह पांच दिसंबर 2006 को सुबह लगभग सवा छह बजे घर से जिम के लिए जा रहे थे। शहर के मुख्य चौक के पास राजकुमार को हमलावरों ने गोली मार दी थी। गोली से घायल राजकुमार को जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। मृत युवक के पिता कृष्ण गोपाल सिंह ने अपने अपने गांव अरूसी के निवासी दिनेश, प्रमोद, सूर्यभान, राज प्रताप सिंह उर्फ पिंटू के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह, रामनाथ प्रजापति, कृष्ण गोपाल सिंह, संतोष सिंह, दिलीप सिंह, डा. एबी त्रिपाठी, विवेचक महेंद्र प्रताप यादव, लालबली यादव, कांस्टेबल कोमल यादव को अदालत मेें बतौर गवाह परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज प्रताप सिंह, दिनेश सिंह, सूर्यभान व प्रमोद सिंह को आजीवन कारावास के साथ ही प्रत्येक आरोपितों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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